केंद्रीय सतर्कता आयोग/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एसजेवीएन कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर या परियोजना/पावर स्टेशन स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतों को तभी स्वीकार और संसाधित किया जाता है जब शिकायतें वास्तविक और प्रामाणिक होती हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि नाम और पता सही हो। बेनामी / उपनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। विशिष्ट तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्यों के बिना और अस्पष्ट या व्यापक या सामान्य आरोपों वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है।
शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता के पहचान प्रमाण की एक प्रति के साथ, शिकायतकर्ता से मानक प्रारूप में शिकायत के स्वामित्व या शिकायत को अस्वीकार करने की पुष्टि मांगी जाएगी। यदि 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए मानक प्रारूप में शिकायतकर्ता से पुष्टि मांगने वाले पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद अगले 15 दिनों बाद रिमाइंडर भी भेजा जाता है, फिर भी जवाब ना मिलने की स्थिति मे, ऐसी शिकायतों को छद्म नाम की शिकायत माना जाएगा और उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शिकायत दर्ज कराने का तरीका :
डाक द्वारा: शिकायतकर्ता के सही नाम और डाक पते के साथ शिकायत डाक द्वारा "मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसजेवीएन लिमिटेड, कॉर्पोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शानन, शिमला -171006" को भेजी जा सकती है।
ईमेल द्वारा: शिकायतकर्ता के सही नाम और डाक पते के साथ शिकायत सीवीओ, एसजेवीएन की ई-मेल आईडी premprakash[at]ord[dot]gov[dot]in पर भेजी जा सकती है।
नोट: गुमनाम/छद्मनामी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है।
